रणबीर कपूर की 'रामायण: पार्ट 1' को मिली कोर्ट से बड़ी राहत, जानें क्या है मामला!
बॉम्बे हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश
रणबीर कपूर की आगामी फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' के मेकर्स को बॉम्बे हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को फिल्म को अंतरिम कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान करते हुए अज्ञात व्यक्तियों, संस्थाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बिना अनुमति फिल्म की रिकॉर्डिंग, होस्टिंग और स्ट्रीमिंग करने से रोकने का आदेश दिया है। यह फिल्म 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली है।
गॉडपावर मीडिया की याचिका पर सुनवाई
यह आदेश गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर दिया गया। कंपनी ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि फिल्म की स्क्रिप्ट, किरदारों, फुटेज, गीतों और रिकॉर्डिंग को कॉपीराइट उल्लंघन से सुरक्षित रखा जाए। याचिका में यह चिंता व्यक्त की गई थी कि फिल्म की सामग्री का बिना अनुमति उपयोग किया जा सकता है और इसे डिजिटल माध्यमों पर प्रसारित किया जा सकता है।
बिना अनुमति रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग पर रोक
पायरेसी पर रोक लगाने का उद्देश्य
बॉम्बे हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद, अब कोई भी व्यक्ति या संस्था फिल्म को बिना अनुमति रिकॉर्ड, अपलोड, होस्ट या स्ट्रीम नहीं कर सकेगी। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य फिल्म की पायरेटेड कॉपी और अवैध ऑनलाइन प्रसारण को रोकना है। कोर्ट के निर्देश से फिल्म के पाइरेटेड लिंक और मिरर साइट्स को हटाने की प्रक्रिया भी सरल होगी। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिखित सूचना मिलने पर संबंधित अवैध सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।
एडवांस बुकिंग में शानदार कमाई
फिल्म की रिलीज को लेकर दर्शकों में पहले से ही उत्साह है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी एडवांस बुकिंग से पहले ही लगभग 73 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है। रणबीर कपूर की इस फिल्म के लिए कॉपीराइट सुरक्षा मिलना मेकर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हाईकोर्ट के इस आदेश से फिल्म की स्क्रिप्ट, किरदारों, फुटेज और संगीत सहित अन्य कॉपीराइट सामग्री को अनधिकृत उपयोग से बचाने में मदद मिलेगी। अब फिल्म की रिलीज से पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसकी सामग्री के अवैध प्रसारण पर नजर रखी जाएगी।
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