दिल्ली हाईकोर्ट ने 'द ताज स्टोरी' पर जनहित याचिका की सुनवाई से किया इनकार, जानें क्यों?
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
नई दिल्ली, 29 अक्टूबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म 'द ताज स्टोरी' के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे देश में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है।
यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता शकील अब्बास द्वारा दायर की गई थी, जिसमें फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता परेश रावल को भी शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) को भी पक्षकार बनाया है। उनका कहना है कि फिल्म ताजमहल और उससे संबंधित ऐतिहासिक जानकारी को गलत तरीके से पेश करती है, जिससे जनता में भ्रम फैल सकता है।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि फिल्म की निर्माण टीम की पूर्व की फिल्में, जैसे 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द बंगाल फाइल्स', पहले भी विवादों में रही हैं।
शकील अब्बास ने तर्क किया कि 'द ताज स्टोरी' भी इसी तरह के उद्देश्यों के लिए बनाई जा रही है और इसमें इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।
याचिका में फिल्म के ट्रेलर का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कई ऐतिहासिक तथ्यों का गलत चित्रण किया गया है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से फिल्म की सर्टिफिकेशन की पुनः जांच करने की मांग की थी और यह भी कहा कि फिल्म में स्पष्ट डिस्क्लेमर जोड़ा जाए, साथ ही यदि आवश्यक हो तो कुछ आपत्तिजनक दृश्य हटाए जाएं।
हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
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