जैकलीन फर्नांडीज को सुप्रीम कोर्ट से मिली याचिका वापस लेने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने दी याचिका वापस लेने की इजाजत
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने के दिल्ली की अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान की। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने उचित कानूनी उपाय अपनाने की छूट के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी थी।
इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली की विशेष अदालत ने 30 मई को जैकलीन फर्नांडीज, ठग सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य के खिलाफ 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए जैकलीन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
हालांकि, अब उन्होंने उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत अन्य विकल्प चुनने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच कर रहा है, जिसमें जैकलीन पर गंभीर आरोप लगे हैं।
.png)