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टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग: चार आरोपियों की पुलिस हिरासत 26 अक्टूबर तक बढ़ी

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में चार आरोपियों को 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार किया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और क्या हुआ कोर्ट में।
 

टाइगर श्रॉफ के मामले में नई जानकारी




मुंबई में 22 अक्टूबर को, अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के सिलसिले में चार आरोपियों को 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। मुंबई पुलिस ने इन आरोपियों की नौ दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 26 अक्टूबर तक ही हिरासत में रखने का आदेश दिया। चारों आरोपियों को मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया।


सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष ने हथियारों से संबंधित जानकारी और मोबाइल फोन की जांच के लिए आरोपियों को हिरासत में रखने की आवश्यकता पर सवाल उठाए।


वकील अजिंक्य मिर्गल मधुकर ने कोर्ट में बताया, "आरोपियों को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया था। उन्हें कस्टडी में कोर्ट के सामने पेश किया गया। पेशी के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है। हालांकि, एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि उन्होंने हथियारों की आपूर्ति की थी। लेकिन रिमांड रिपोर्ट में इन हथियारों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई, केवल एक पिस्टल का उल्लेख था।"


उन्होंने आगे कहा, "पिस्टल जैसा हथियार कोई साधारण चीज नहीं है। यह कोई खिलौना नहीं है। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि चूंकि आरोपियों के मोबाइल फोन पहले ही जब्त कर लिए गए थे, जिनसे डेटा रिकवर किया जा सकता है, इसलिए उन्हें फिजिकल कस्टडी में रखने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, 26 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी की मंजूरी दे दी।"


गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को शाम सात बजे टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की गई थी। उस समय अभिनेता फुटबॉल क्लब से निकलकर अपने घर की ओर जा रहे थे। इस घटना में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बचे, लेकिन उनके ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।


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