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यूट्यूबर एल्विश को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानें पूरा मामला

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ सांप के जहर की तस्करी के मामले को रद्द कर दिया है, यह कहते हुए कि शिकायत में प्रक्रियात्मक खामियां थीं। हालांकि, अधिकारियों को नए सिरे से शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी गई है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और एल्विश पर लगे आरोपों के बारे में।
 
यूट्यूबर एल्विश को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला


मुंबई, 19 मार्च। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ सांप के जहर की तस्करी और सेवन से संबंधित आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि शिकायत में प्रक्रियात्मक खामियां थीं, लेकिन अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत नई शिकायत दर्ज करने और जांच करने की अनुमति दी गई है।


सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, "शिकायत में प्रक्रियात्मक खामियां थीं और यह कानूनी दृष्टि से मान्य नहीं है।" कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अन्य मुद्दों पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन नए सिरे से शिकायत दर्ज करने का रास्ता खुला रखा है।


कोर्ट ने यह भी माना कि एल्विश पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इसके बाद, कोर्ट ने मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया।


नोएडा पुलिस ने नवंबर 2023 में एक रेव पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल के आरोप में एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन्हें 17 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। यूट्यूबर पर आरोप था कि वे मनोरंजन के लिए वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कानूनी रूप से गलत है।


चार्जशीट में कहा गया था कि एल्विश यादव और सपेरे के बीच संपर्क था और वे पार्टियों के दौरान सपेरे को बुलाते थे। मामले के उजागर होने के बाद यूट्यूबर की संपत्ति को लेकर भी सवाल उठे थे। हालांकि, उनके पिता ने स्पष्ट किया कि जिन गाड़ियों का उपयोग एल्विश अपनी रील में करते हैं, वे किराए की होती थीं।


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