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भुवन बाम के पर्सनैलिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला

भुवन बाम, जो डिजिटल दुनिया में अपने कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, ने दिल्ली हाई कोर्ट में पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी तस्वीरें और वीडियो बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। जानें इस मामले में और क्या हुआ है और भुवन ने अपने प्रशंसकों को क्या सलाह दी है।
 
भुवन बाम के पर्सनैलिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला

भुवन बाम का पर्सनैलिटी राइट्स विवाद


मुंबई, 13 जनवरी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने कंटेंट और शो 'ताजा खबर' के लिए मशहूर यूट्यूबर और अभिनेता भुवन बाम हाल ही में पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में चर्चा में हैं। इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई।


भुवन ने शिकायत की है कि उनकी कई तस्वीरें और वीडियो बिना उनकी अनुमति के सोशल मीडिया पर साझा की गई हैं। इनमें कुछ वीडियो ऐसे भी हैं, जिनमें उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है।


भुवन बाम ने अपनी पहचान और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने उल्लेख किया कि उनकी तस्वीरें और वीडियो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति के अपलोड की जा रही हैं, जिससे उन्हें और उनके प्रशंसकों को मानसिक और वित्तीय नुकसान हो सकता है।


दिल्ली हाईकोर्ट की जज ज्योति सिंह ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि पहले दिन, पहली नजर में पर्सनैलिटी राइट्स पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस मामले में अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।


कोर्ट ने भुवन बाम की बिना अनुमति के अपलोड की गई तस्वीरें हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही, मामले में स्थानीय कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे और विस्तृत दिशा-निर्देश तब जारी किए जाएंगे जब पूरा आदेश अपलोड किया जाएगा। अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी।


डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डीपफेक तकनीक के बढ़ते उपयोग ने सेलिब्रिटीज के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। भुवन ने पहले ही अपने प्रशंसकों को चेतावनी दी थी कि वे किसी भी संदिग्ध सलाह या वीडियो पर भरोसा न करें। उन्होंने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाई थी।


इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने कई हस्तियों की पहचान की सुरक्षा के लिए आदेश दिए हैं, जिनमें अभिनेता आर माधवन, एनटीआर जूनियर, सलमान खान, पवन कल्याण, सुनील गावस्कर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर और नागार्जुन जैसे नाम शामिल हैं।


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