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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए कई प्लेटफार्मों को उनके नाम, तस्वीर और आवाज के अनधिकृत उपयोग से रोकने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि बिना अनुमति के इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि कुछ चैटबॉट्स उनकी नकल कर अश्लील सामग्री बना रहे हैं। अदालत ने उल्लंघन करने वालों को 36 घंटे के भीतर संबंधित लिंक हटाने का निर्देश दिया है।
 
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की

सोनाक्षी सिन्हा के अधिकारों की सुरक्षा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा करते हुए कई प्लेटफार्मों को उनकी तस्वीर, आवाज और अन्य पहचान के अनधिकृत उपयोग से रोकने का आदेश दिया है।


न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि बिना अभिनेत्री की सहमति के उनके नाम या छवि का उपयोग कर वस्तुओं की बिक्री करने और उनकी प्रतिष्ठा का व्यावसायिक लाभ उठाने पर रोक लगाई गई है।


अदालत ने उल्लंघन करने वाले पक्षों को 36 घंटे के भीतर संबंधित वेबलिंक हटाने का निर्देश दिया है।


अंतरिम आदेश का विवरण

अभिनेत्री की ओर से 20 मार्च को दायर वाद पर अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि सोनाक्षी को अपने नाम, तस्वीर, आवाज और अन्य पहचान की सुरक्षा का अधिकार है।


किसी भी तीसरे पक्ष को उनकी अनुमति के बिना इनका उपयोग करने का अधिकार नहीं है।


अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि अमेरिका में स्थित दो प्लेटफार्मों ने कई चैटबॉट्स का उपयोग किया है, जो उनकी हूबहू नकल कर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री तैयार कर रहे हैं।


व्यावसायिक लाभ का आरोप

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ अज्ञात पक्ष और अन्य संस्थाएं उनके नाम, तस्वीर और आवाज का उपयोग कर झूठा संबंध स्थापित कर व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक लाभ ले रही हैं।


अदालत ने अज्ञात व्यक्ति समेत प्रतिवादी संख्या 1 से 17 को अभिनेत्री के नाम, तस्वीर, आवाज या अन्य पहचान के अनधिकृत उपयोग से प्रतिबंधित कर दिया है।


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