क्या है ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी का रहस्य? जानिए इस यूट्यूबर की कहानी

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी
हरियाणा के हिसार की 33 वर्षीय यूट्यूबर और ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को हाल ही में भारत सरकार की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर 'ट्रैवल विद जेओ' के नाम से जानी जाने वाली ज्योति की गिरफ्तारी ने पूरे देश में हलचल मचा दी है।
ज्योति की जिंदगी में बदलाव
लगभग 14 साल पहले, ज्योति की जिंदगी एक साधारण कामकाजी महिला की तरह थी। उन्होंने गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद, उन्होंने हिसार से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक निजी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। कुछ समय बाद, उन्होंने एक बार फिर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी की।
कोरोना काल और यूट्यूब का सफर
कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी खोने के बाद, ज्योति ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर रुख किया और 'ट्रैवल विद जेओ' नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया, जो तेजी से लोकप्रिय हो गया। गिरफ्तारी के समय उनके यूट्यूब चैनल पर 3.77 लाख और इंस्टाग्राम पर 1.3 लाख फॉलोअर्स थे। उन्होंने भारत समेत कई देशों की यात्रा की और वीडियो बनाए। पाकिस्तान की यात्रा के दौरान, उन्होंने वहां के 5000 साल पुराने हिंदू मंदिर का वीडियो साझा किया, जो वायरल हो गया।
ज्योति की पाकिस्तान यात्रा के पीछे की सच्चाई
हाल ही में यह खुलासा हुआ है कि ज्योति केवल वीडियो शूट करने के लिए पाकिस्तान नहीं गई थीं। खुफिया एजेंसियों के अनुसार, वह पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थीं। भारत सरकार ने 13 मई 2025 को दानिश को 'अवांछनीय व्यक्ति' घोषित किया था। जांच में पता चला है कि ज्योति उसके संपर्क में रही और पाकिस्तान लौटने के बाद भी व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम के जरिए बातचीत करती रहीं।
परिवार का समर्थन और आरोप
ज्योति की गिरफ्तारी के बाद उनका परिवार उनके समर्थन में खड़ा है। उनके पिता का कहना है, "जांच एजेंसियों ने हमारे घर से सभी दस्तावेज ले लिए हैं। क्या उन्हें कोई ठोस सबूत मिला? उन्हें एक भी सुई नहीं मिली। ज्योति का फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी उनके पास हैं, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं मिला।" ज्योति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिसके तहत उन्हें लंबी सजा हो सकती है।