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हरियाणा में स्टैंड-अप कॉमेडी शो पर एनसीडब्ल्यू का सख्त रुख: क्या है मामला?

हरियाणा के गुरुग्राम में एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान महिला के प्रति आपत्तिजनक व्यवहार को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सख्त कदम उठाया है। आयोग ने इस मामले में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एनसीडब्ल्यू ने इस घटना को लेकर गंभीर चिंता जताई है और कहा है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमान को मनोरंजन के रूप में पेश करना कानून के खिलाफ है। आयोग ने इस मामले में शामिल व्यक्तियों को नोटिस भी जारी किया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
 
हरियाणा में स्टैंड-अप कॉमेडी शो पर एनसीडब्ल्यू का सख्त रुख: क्या है मामला?

एनसीडब्ल्यू की कार्रवाई पर नजर




नई दिल्ली, 11 जून। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने हरियाणा के गुरुग्राम में हुए एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो से संबंधित मामले पर सख्त कदम उठाया है। आयोग ने मीडिया में आई रिपोर्टों और वायरल वीडियो के आधार पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।


आयोग ने इस घटना के संदर्भ में सामने आए वीडियो और घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है। जानकारी के अनुसार, शो के दौरान एक महिला के प्रति आपत्तिजनक व्यवहार को मंच पर मनोरंजन के रूप में पेश किया गया, जिस पर बाद में व्यापक चर्चा हुई।


एनसीडब्ल्यू ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की सहमति, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यवहार को सामान्य बनाना या उसका महिमामंडन करना समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आयोग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता पर जोर दिया है।


एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने हरियाणा के डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आयोग ने सात दिनों के भीतर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) भी मांगी है, जिसमें यह जानकारी होनी चाहिए कि क्या इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और अन्य संबंधित कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।


आयोग ने यह भी जानना चाहा है कि इस घटना में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, वायरल वीडियो की जांच की स्थिति क्या है, और आयोजन से जुड़े आयोजकों, कलाकारों और वेन्यू प्रबंधन की भूमिका क्या रही है।


इसके अलावा, आयोग ने राज्य पुलिस से यह जानकारी मांगी है कि भविष्य में सार्वजनिक कार्यक्रमों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक, हिंसक या आपत्तिजनक सामग्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।


इस मामले में प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा को भी नोटिस जारी किया गया है। दोनों को 22 जून को शाम 4 बजे एनसीडब्ल्यू के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया है।


आयोग ने दोहराया है कि सहमति के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या अपमान को मनोरंजन के रूप में पेश करना कानून और संविधान के खिलाफ है। आयोग ने कहा है कि वह इस मामले पर लगातार नजर रखेगा और संबंधित अधिकारियों से शीघ्र और उचित कार्रवाई की अपेक्षा करता है।


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