मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर गोलीबारी: मुख्य आरोपी की हिरासत बढ़ाई गई
विशेष अदालत का निर्णय
मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित निवास पर हुई गोलीबारी के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी दीपक शर्मा और अन्य छह आरोपियों की पुलिस हिरासत को 4 मार्च तक बढ़ाने का आदेश दिया है। पुलिस ने मामले की गहन जांच और हथियारों की बरामदगी के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी।
पुलिस ने कहा कि कुछ हथियारों की बरामदगी अभी बाकी है और आरोपियों की गतिविधियों की जांच के लिए और समय की आवश्यकता है।
अपराध की गंभीरता
अदालत में यह भी बताया गया कि मामले में शस्त्र अधिनियम की अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई हैं। दीपक शर्मा और अन्य आरोपियों को 14 फरवरी को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था।
आरोपियों की पिछली हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद, उन्हें विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर के समक्ष पेश किया गया। आरोपियों के वकील दिलीप शुक्ला ने पुलिस की हिरासत बढ़ाने की मांग का विरोध किया।
जांच की आवश्यकता
उन्होंने न्याय के हित में कम दिनों की हिरासत की मांग की। विशेष न्यायाधीश नवंदर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जांच के दायरे को देखते हुए पुलिस को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
1 फरवरी को शेट्टी की नौ मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर कम से कम पांच गोलियां चलाई गई थीं, जिसमें से एक गोली जिम के शीशे पर लगी थी। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य शुभम लोनकर ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। लोनकर राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले और सलमान खान के आवास पर गोलीबारी के मामले में वांछित है।
.png)