दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश: खुशी कपूर के खिलाफ अश्लील कंटेंट हटाने के निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने खुशी कपूर से संबंधित अश्लील सामग्री को हटाने का आदेश दिया है। यह निर्णय उनके पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। कोर्ट ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान की है, जो उनकी पहचान का अनधिकृत उपयोग कर सकते हैं। एआई के बढ़ते प्रभाव के कारण इस तरह के मामलों में वृद्धि हुई है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के आदेश के पीछे की वजह।
Wed, 12 Aug 2026
दिल्ली हाई कोर्ट का नया आदेश
हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को खुशी कपूर से संबंधित अश्लील सामग्री हटाने का आदेश दिया है। इससे पहले, जान्हवी कपूर के पर्सनैलिटी अधिकारों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का निर्देश भी दिया गया था।
अब कोर्ट ने खुशी कपूर के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों का हवाला देते हुए बिना अनुमति बेचे जा रहे कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है।
याचिका पर सुनवाई का विवरण
- बुधवार को जस्टिस ज्योति सिंह ने खुशी कपूर की याचिका पर सुनवाई की।
- अदालत ने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए।
- इसके अलावा, कोर्ट ने खुशी कपूर की अंतरिम रोक की याचिका पर उनके पक्ष में 'जॉन डो' आदेश जारी करने का संकेत दिया।
शोषण के खिलाफ सुरक्षा
यह आदेश उन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा जो उनकी पहचान का अनधिकृत उपयोग कर सकते हैं या शोषण में शामिल हो सकते हैं।
मामलों की बढ़ती संख्या
एआई के आगमन के बाद से इस तरह के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में, दिल्ली हाई कोर्ट ने मशहूर हस्तियों के नाम, तस्वीरों, आवाज, और अन्य पहलुओं पर सुनवाई की है। कई मामलों में इनका उपयोग कमर्शियल मर्चेंडाइज, भ्रामक डिजिटल कंटेंट और एआई-जनरेटेड सामग्री में किया गया है।
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