गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव पर कसा शिकंजा, करोड़ों का जुर्माना!
गोल्ड स्मगलिंग मामले में रान्या राव की मुश्किलें बढ़ीं
मुंबई, 2 अक्टूबर। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या राव के लिए हालात फिर से कठिन होते जा रहे हैं। गोल्ड स्मगलिंग के एक मामले में कस्टम्स विभाग ने रान्या राव और उनके तीन सहयोगियों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है। 30 सितंबर को जारी कस्टम्स के 399 पन्नों के आदेश में रान्या राव, तरुण कोंडुरु राजू, साहिल जैन और भरत कुमार जैन की संलिप्तता का विस्तार से उल्लेख किया गया है।
हालिया रिपोर्टों के अनुसार, रान्या राव पर लगभग 89 करोड़ रुपये, तरुण कोंडुरु राजू पर 49.51 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, साहिल जैन और भरत कुमार जैन पर भी 53.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार, चारों पर कुल मिलाकर लगभग 270 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जांच एजेंसियों के अनुसार, मार्च 2024 से फरवरी 2025 के बीच दुबई से भारत में लगभग 113 किलो सोना लाया गया था। इस पूरे मामले में रान्या राव के अलावा तरुण कोंडुरु राजू, साहिल जैन और भरत कुमार जैन की संलिप्तता के आरोप हैं।
इस मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई 3 मार्च 2025 को हुई थी, जब रान्या राव को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोका गया। उनके पास से 14.213 किलो विदेशी सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 12.56 करोड़ रुपये बताई गई।
आरोप है कि सोने को शरीर के विभिन्न हिस्सों, कपड़ों और जूतों में छिपाकर लाया गया था। बाद में उनके घर की तलाशी में 2.67 करोड़ रुपये की नकदी और 2.06 करोड़ रुपये की सोने की ज्वेलरी भी मिली।
जांच में यह भी आरोप लगाया गया कि तरुण कोंडुरु राजू दुबई से सोने से संबंधित दस्तावेज और डिलीवरी का प्रबंधन करता था। वहीं, साहिल जैन और भरत कुमार जैन पर भारत में सोने की बिक्री और पैसे के लेनदेन में मदद करने का आरोप है। कस्टम्स के अनुसार, भारत में सोने की बिक्री से प्राप्त पैसे का एक हिस्सा नकद में और दूसरा हवाला के माध्यम से विदेश में भेजा जाता था।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी जांच की है। ईडी ने अपनी जांच में मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच कुल 127.287 किलो सोने की तस्करी का दावा किया, जिसकी कीमत लगभग 102.55 करोड़ रुपये बताई गई।
एजेंसी के अनुसार, इस सोने को भारत में बेचकर प्राप्त पैसे को नकद और हवाला के जरिए इधर-उधर किया गया। ईडी ने फरवरी 2026 में रान्या राव, तरुण कोंडुरु और साहिल जैन के खिलाफ पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायत भी दर्ज की थी.
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