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क्या Honey Singh ने दिल्ली में अपने विवादित गाने 'Volume 1' का प्रदर्शन किया? जानें पूरी सच्चाई!

Yo Yo Honey Singh ने अपने विवादास्पद गाने 'Volume 1' के प्रदर्शन के आरोपों का खंडन किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में पेश होकर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। यह मामला हिंदू शक्ति दल द्वारा दायर याचिका से शुरू हुआ, जिसमें गाने को डिजिटल प्लेटफार्मों से हटाने की मांग की गई थी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी, अदालत के आदेश और Honey Singh के कानूनी संघर्ष के बारे में।
 
क्या Honey Singh ने दिल्ली में अपने विवादित गाने 'Volume 1' का प्रदर्शन किया? जानें पूरी सच्चाई!

Honey Singh के कानूनी विवाद की ताजा जानकारी

रैपर Yo Yo Honey Singh अक्सर कानूनी समस्याओं में फंसते रहते हैं। वर्तमान में, वह अपने विवादास्पद गाने Volume 1 के कारण जांच के दायरे में हैं, जो कई साल पहले रिलीज हुआ था। वह इस बात का खंडन कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले साल दिल्ली में एक कॉन्सर्ट के दौरान यह गाना गाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने वकील के माध्यम से पेश होते हुए, Honey Singh ने कहा कि “ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ,” और उन्होंने इस आरोप को दृढ़ता से नकारा कि उन्होंने मार्च 2025 में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 'अश्लील' गाना गाया। यह घटनाक्रम एक अदालत के आदेश के बाद आया है, जिसने पहले ही गाने को उसके बोल और समस्याग्रस्त विषयों के कारण हटाने का निर्देश दिया था।


Honey Singh के Volume 1 विवाद पर नवीनतम अपडेट


यह विवाद हिंदू शक्ति दल द्वारा दायर एक याचिका से शुरू हुआ, जिसमें Volume 1 को डिजिटल प्लेटफार्मों से पूरी तरह हटाने की मांग की गई थी। संगठन का कहना था कि गाने में महिलाओं के प्रति अनुचित और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है और इसे ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होना चाहिए।


हालिया सुनवाई के दौरान, Honey Singh के वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने अदालत को बताया कि गायक ने याचिका में संदर्भित कॉन्सर्ट में गाना नहीं गाया। “ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। मैंने गाया नहीं,” सिंह ने अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से कहा, और उन्होंने 50,000 लोगों के सामने गाने के प्रदर्शन के आरोपों से खुद को दूर किया। अदालत ने अब Honey Singh को एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें उनके रुख को आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाएगा और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्पष्ट किया जाएगा। अगली सुनवाई 19 मई को निर्धारित है।

Honey Singh के मामले के बारे में सब कुछ


यह हालिया घटनाक्रम न्यायाधीश पुरुषेंद्र कुमार कौरव द्वारा 2 अप्रैल को जारी एक कड़े आदेश के बाद आया, जब अदालत ने अधिकारियों और डिजिटल प्लेटफार्मों को गाने को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। उस सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणियाँ काफी कठोर थीं। न्यायाधीश कौरव ने कहा कि उन्होंने आदेश जारी करने से पहले व्यक्तिगत रूप से गाना सुना था और यह उल्लेख किया कि सामग्री “गंभीर रूप से अनुचित, स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक, महिलाओं के प्रति गहरी अपमानजनक और किसी भी प्रकार की कलात्मक, साहित्यिक या सामाजिक मूल्य से पूरी तरह रहित” थी।


अदालत ने आगे कहा कि “कोई सभ्य समाज ऐसे गाने की अनुमति नहीं दे सकता,” और इसे उन दुर्लभ मामलों में से एक बताया जहाँ “अदालत की अंतरात्मा गहराई से आहत हुई।” अप्रैल के आदेश में केंद्रीय सरकार, सोशल मीडिया मध्यस्थों और स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों को निर्देश दिया गया कि न केवल पूरे गाने को बल्कि गाने के बोल या क्लिप के किसी भी हिस्से को सार्वजनिक पहुंच से हटा दिया जाए। हालिया सुनवाई के दौरान, अदालत ने केंद्र को पहले के हटाने के आदेश के अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। Honey Singh ने अपने संगीत के संबंध में कई कानूनी चुनौतियों का सामना किया है, जिसमें Makhna और Maniac जैसे गाने भी हाल के वर्षों में अनुचित सामग्री के लिए शिकायतों का सामना कर चुके हैं।


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