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इमरान खान को मिली राहत: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ओसीआई मामले में जारी किया अंतरिम आदेश

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड से जुड़े मामले में राहत मिली है। अदालत ने 'लीव इंडिया' नोटिस पर रोक जारी रखी है और अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। इमरान को ओसीआई नियमों के उल्लंघन के लिए बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया गया है। जानें इस मामले में अदालत ने क्या कहा और इमरान खान का क्या पक्ष है।
 

बॉम्बे हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

मुंबई, 2 नवंबर। बॉलीवुड के अभिनेता इमरान खान को भारत में रहने और उनके ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड से संबंधित मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत प्राप्त हुई है। अदालत ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा जारी 'लीव इंडिया' नोटिस पर रोक को अगली सुनवाई तक बनाए रखने का निर्णय लिया है.


अगली सुनवाई की तारीख

इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। हालांकि, अदालत ने इमरान खान को ओसीआई नियमों के उल्लंघन के लिए बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देना पर्याप्त नहीं होगा.


अदालत के सवाल

सुनवाई के दौरान, अदालत ने इमरान खान के ओसीआई कार्ड और उनके प्रदर्शन में भाग लेने पर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि इमरान खान प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए थे? क्या वह किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां गए थे?


इमरान खान का पक्ष

इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेता का प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान भारत में पढ़े हैं और लंबे समय से यहीं रह रहे हैं, जबकि अमेरिका में केवल दो साल बिताए हैं.


एफआरआरओ की स्थिति

वकील ने दलील दी कि एफआईआर में इमरान खान के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है और जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, वे जमानती हैं। वहीं, एफआरआरओ ने कहा कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओसीआई कार्ड है, इसलिए नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का अधिकार है.


अदालत का दृष्टिकोण

सुनवाई के दौरान अदालत ने 'वसुधैव कुटुंबकम' का उल्लेख किया और कहा कि इमरान खान को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। हालांकि, इसके लिए उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी होगी और भविष्य में नियमों का पालन करने का आश्वासन देना होगा.


प्रदर्शन का संदर्भ

यह मामला 10 अक्टूबर का है, जब मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। इमरान खान अपनी पार्टनर लेखा वाशिंगटन के साथ वहां पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था.


नोटिस और कार्रवाई

इसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर कार्रवाई शुरू हुई। एफआरआरओ ने 14 अक्टूबर को इमरान को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया। इसके अलावा, 17 अक्टूबर को उनके ओसीआई कार्ड का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था.


अगली सुनवाई की प्रतीक्षा

इस नोटिस पर पहले 2 नवंबर तक रोक लगाई गई थी, और अब अदालत ने इस रोक को अगली सुनवाई 7 दिसंबर तक जारी रखने का फैसला किया है.


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