सलमान खान ने जेराई फिटनेस के खिलाफ दिवाला याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी
सलमान खान का कानूनी संघर्ष
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान ने एनसीएलटी द्वारा जेराई फिटनेस के खिलाफ 7.24 करोड़ रुपये की बकाया राशि के लिए दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू करने की उनकी याचिका को खारिज करने के आदेश को एनसीएलएटी में चुनौती दी है। यह मामला सलमान के फिटनेस उपकरण ब्रांड 'बीइंग स्ट्रॉन्ग' से संबंधित है, जिसे उन्होंने जेराई फिटनेस के सहयोग से स्थापित किया था।
सलमान ने जेराई फिटनेस के साथ अपने फिटनेस उपकरण ब्रांड 'बीइंग स्ट्रॉन्ग' के लाइसेंस अधिकारों को लेकर एक समझौता किया था, जिसके तहत रॉयल्टी भुगतान को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ।
इस साल मई में, सलमान ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ में जेराई फिटनेस के खिलाफ दिवाला याचिका दायर की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने कहा कि यह मामला विवादास्पद है और दिवाला कानून के बजाय वसूली प्रक्रिया के अंतर्गत आता है।
अपील की प्रक्रिया
सलमान ने एनसीएलटी के इस आदेश के खिलाफ अब एनसीएलएटी में अपील की है। इस मामले की सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित की गई थी, लेकिन उनके वकील के अनुरोध पर इसे 15 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
सलमान ने अक्टूबर 2018 में जेराई फिटनेस के साथ एक व्यापार लाइसेंस समझौता किया था, जिसमें 'बीइंग स्ट्रॉन्ग' ब्रांड का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था।
कोविड-19 महामारी और व्यापार में रुकावट के कारण रॉयल्टी भुगतान में संशोधन किया गया था। हालांकि, सलमान का कहना है कि जेराई फिटनेस ने समय पर रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया। पिछले साल सितंबर में, उन्होंने 7.24 करोड़ रुपये की मांग के साथ एक नोटिस भेजा था, जिसमें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी शामिल था।
जेराई फिटनेस का कहना है कि उनके बीच पहले से ही विवाद था और उन्होंने एक्स-टेंड और प्रोटॉन सीरीज जैसे उत्पादों में भारी निवेश किया था। एनसीएलटी ने यह भी माना कि लाइसेंस प्राप्त इकाई को उत्पाद बेचने और प्रचार करने की अनुमति थी, लेकिन इसके लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था।
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