सलमान खान को पान मसाला विवाद में मिली राहत, हाईकोर्ट ने रोका जमानती वारंट
जयपुर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
जयपुर, 7 अप्रैल। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को पान मसाला विज्ञापन के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग-II द्वारा जारी किए गए जमानती वारंट पर रोक लगा दी है।
जस्टिस अनूप सिंघी की बेंच ने सलमान खान और अन्य के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।
इस फैसले के बाद सलमान खान को अब 13 अप्रैल को उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। पहले यह तारीख उनके लिए अंतिम अवसर मानी जा रही थी, और यदि वह उपस्थित नहीं होते, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता था।
यह मामला योगेंद्र सिंह बडियाल द्वारा दायर की गई शिकायत से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने राजश्री पान मसाला और सलमान खान पर misleading विज्ञापन चलाने का आरोप लगाया है। इन उत्पादों का प्रचार 'केसर-युक्त इलायची' और 'केसर-युक्त पान मसाला' के रूप में किया गया था।
उपभोक्ता आयोग ने 6 जनवरी 2026 को इन विज्ञापनों पर अंतरिम रोक लगाई थी, लेकिन 9 जनवरी को जयपुर, कोटा और अन्य शहरों में होर्डिंग्स दिखाई दिए, जिसे आयोग ने अपने आदेश का उल्लंघन माना।
आयोग ने यह भी कहा कि किसी मशहूर हस्ती का होना यह नहीं दर्शाता कि वह कानून से ऊपर है। आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि वारंट जारी होने के बावजूद बार-बार अनुपस्थित रहना न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमजोर करता है।
सलमान खान के खिलाफ चार बार जमानती वारंट जारी किए गए, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा सका। हाल की सुनवाई में आयोग ने नाराजगी व्यक्त की और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
सलमान खान की ओर से सीनियर एडवोकेट आर.पी. सिंह, जी.एस. बाफना, दिवेश शर्मा, वरुण सिंह और शिवांग्शु नवल ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं।
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