Movie prime

सलमान खान को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत, फिल्म 'काला हिरण' के टीजर पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को एक बड़ी राहत देते हुए फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' के टीजर और उससे जुड़े सभी ऑनलाइन लिंक को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि इस फिल्म के प्रचार से सलमान की छवि को नुकसान हो सकता है। जस्टिस ज्योति सिंह ने टिप्पणी की कि एक बार छवि खराब होने पर उसे पुनः स्थापित करना मुश्किल होता है। सलमान ने अपनी याचिका में कहा कि टीजर में उन्हें पहचानना आसान है, और उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माता उनकी अनुमति के बिना उनका नाम और पहचान का उपयोग कर रहे हैं।
 

दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को दिल्ली हाई कोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने आगामी हिंदी फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' के टीजर और उससे संबंधित सभी ऑनलाइन लिंक को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह माना कि इस फिल्म के प्रचार से सलमान खान की छवि को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इसे 1998 के काले हिरण शिकार मामले से जोड़ा गया है.


अदालत की कड़ी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि एक बार छवि खराब होने पर उसे पुनः स्थापित करना मुश्किल होता है। उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि इस प्रकार के प्रचार को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए.


निर्माता के इंटरव्यू पर भी रोक

अदालत ने यह भी संकेत दिया कि फिल्म के निर्माता अमित जानी के दिए गए इंटरव्यू को भी इंटरनेट से हटाया जाएगा। इसके अलावा, कोर्ट ने यह माना कि टीजर के माध्यम से अभिनेता को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई विवाद से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.


सलमान खान की आपत्ति

सलमान खान ने अपनी याचिका में कहा कि भले ही टीजर और पोस्टर में उनका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। टीजर में एक व्यक्ति को उनके विशेष नीले ब्रेसलेट के साथ और हाथ में बंदूक लिए दिखाया गया है. सलमान का कहना है कि आर्म्स एक्ट मामले में उन्हें पहले ही बरी किया जा चुका है, ऐसे में बंदूक वाला दृश्य लोगों में गलतफहमी पैदा कर सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माता बिना उनकी अनुमति के उनके नाम और पहचान का उपयोग कर रहे हैं.


OTT