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पवन कल्याण को मिली बड़ी राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स का किया संरक्षण

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता पवन कल्याण को उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। कोर्ट ने कई वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म्स को उनके नाम, छवि या आवाज का बिना अनुमति उपयोग करने से रोकने का आदेश दिया है। इस फैसले से पवन कल्याण को तत्काल सुरक्षा मिली है, जो अन्य सेलिब्रिटीज के लिए भी राहत का कारण बन सकता है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के आदेश के बारे में।
 
पवन कल्याण को मिली बड़ी राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स का किया संरक्षण

दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला




नई दिल्ली, 2 जनवरी। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण को उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए कई वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म्स को पवन कल्याण के नाम, छवि या आवाज का बिना अनुमति उपयोग करने से रोकने का निर्देश दिया है।


कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पवन कल्याण की सेलिब्रिटी स्थिति के कारण उनके व्यक्तित्व से जुड़े गुणों पर उनका अधिकार है। बिना उनकी अनुमति के इनका व्यावसायिक उपयोग उनके अधिकारों का उल्लंघन है। आदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डीपफेक, मॉर्फिंग या डिजिटल संपादन जैसी तकनीकों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का लाभ उठाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।


कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स पर उनकी तस्वीरों वाले उत्पाद जैसे टी-शर्ट, मग, और पोस्टर बेचे जा रहे थे, जिसे कोर्ट ने अनुचित माना। हालांकि, सोशल मीडिया पर फैन अकाउंट्स के मामले में कोर्ट ने थोड़ी नरमी दिखाई है। यदि कोई फैन अकाउंट अपने प्रोफाइल में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करता है कि यह एक फैन अकाउंट है और आधिकारिक नहीं है, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जब तक डिस्क्लेमर नहीं जोड़ा जाता, मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स को इन अकाउंट्स को निष्क्रिय रखने का निर्देश दिया गया है।


कोर्ट ने मेटा और गूगल को भी आदेश दिया है कि वे ऐसे यूजर्स की बेसिक सब्सक्राइबर जानकारी (बीएसआई) तीन सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं। यह आदेश 22 दिसंबर को सुनवाई के बाद पारित किया गया था, लेकिन आज इसे अपलोड किया गया है। इससे पहले कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शिकायतों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।


यह ध्यान देने योग्य है कि अभिनेता पवन कल्याण ने बिना अनुमति के उनके नाम, पहचान और आवाज का व्यावसायिक उपयोग न होने की मांग की थी।


अपनी आवाज की सुरक्षा के लिए अमिताभ बच्चन ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पवन कल्याण से पहले सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी और अभिषेक बच्चन भी पर्सनैलिटी राइट्स के लिए कोर्ट का सहारा ले चुके हैं।


इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। इस अंतरिम राहत से पवन कल्याण को तत्काल सुरक्षा मिली है, जो अन्य सेलिब्रिटीज के लिए भी राहत का कारण बन सकती है।


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