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दिल्ली हाई कोर्ट ने अजय देवगन के डीपफेक वीडियो पर लगाई रोक, जानें क्या है मामला?

दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि उनकी तस्वीरों और वीडियो का बिना अनुमति उपयोग नहीं किया जा सकता। इस मामले में एक यूट्यूबर द्वारा बनाए गए अश्लील डीपफेक वीडियो का उल्लेख किया गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के निर्देशों के बारे में।
 
दिल्ली हाई कोर्ट ने अजय देवगन के डीपफेक वीडियो पर लगाई रोक, जानें क्या है मामला?

अजय देवगन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा




नई दिल्ली, 27 नवंबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अजय देवगन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अभिनेता की तस्वीरें, वीडियो और अन्य व्यक्तिगत सामग्री की अनुमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता।


विशेष रूप से, कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से उनके नाम और छवि का गलत या आपत्तिजनक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।


इस मामले की सुनवाई के दौरान, अजय देवगन के वकील ने बताया कि एक यूट्यूबर उनके नाम और चेहरे का उपयोग कर अश्लील और अपमानजनक एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो बना रहा है। इसके अलावा, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अभिनेता की तस्वीरों और नाम के साथ बिना अनुमति के पोस्टर, टी-शर्ट और कैप बेचे जा रहे हैं।


अभिनेता के वकील ने कोर्ट को बताया कि ये डीपफेक वीडियो केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये अभिनेता की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनके मोरल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं।


सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह केवल अश्लील, डीपफेक और आपत्तिजनक सामग्री पर कार्रवाई करेगी। साधारण तस्वीरों या फैन पेजों पर सामान्य पोस्टों को हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। यदि हर सामान्य पोस्ट पर कार्रवाई की गई, तो सभी फैन पेजों को हटाना पड़ेगा और अभिनेता को अपनी पूरी डिजिटल उपस्थिति को समाप्त करना होगा।


कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या अभिनेता ने पहले यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म्स से सीधे संपर्क कर शिकायत की थी?


अभिनेता की ओर से पेश वकील ने बताया कि डीपफेक वीडियो में उनकी फिल्मों के क्लिप्स और व्यक्तिगत छवियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 'अजय देवगन' नाम एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और इसका बिना अनुमति उपयोग अवैध है। कोर्ट ने इस पर ध्यान देते हुए आदेश दिया कि ऐसे सभी वीडियो और अश्लील सामग्री को तुरंत हटाया जाए। साथ ही, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को दो हफ्ते के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा।


कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में पहले प्लेटफॉर्म या संबंधित व्यक्ति से औपचारिक शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य होगा।


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