दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ फिल्म विवाद में सख्त कदम उठाए
दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख
नई दिल्ली, 27 जुलाई। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के बीच चल रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और यूट्यूब पर फिल्म से संबंधित सभी लिंक हटाए जाएं। इसके अलावा, कोर्ट ने फिल्म के निर्माता अमित जानी के व्यवहार पर भी नाराजगी जताई और उन्हें कड़ी फटकार लगाई।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने अमित जानी के वकील से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सुनवाई में कोई आदेश न होने के कारण आपको हिम्मत मिली है। कोर्ट ने कहा, 'आपको लगता है कि आप कानून से ऊपर हैं। आप दिन-प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। आप किसी आम व्यक्ति के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते।'
अदालत ने फिल्म के प्रमोशनल कंटेंट को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की।
इस दौरान, अमित जानी के वकील ने तर्क दिया कि केवल फिल्म का टीजर जारी किया गया है और इससे किसी के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ एक टीजर है। इसमें सलमान खान का नाम नहीं लिया गया है। इसमें कोई डीपफेक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया वीडियो भी नहीं है।'
वहीं, सलमान खान के वकील ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि भले ही फिल्म में नाम न लिया गया हो, लेकिन अभिनेता की पहचान और छवि का स्पष्ट रूप से उपयोग किया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि सलमान खान के खिलाफ दर्ज चार मामलों में से तीन में उन्हें पहले ही बरी किया जा चुका है।
सलमान के वकील ने यह भी कहा कि फिल्म के माध्यम से पूरे बिश्नोई समाज को अभिनेता के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है।
सुनवाई के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स और यूट्यूब पर फिल्म के टीजर और उससे जुड़े सभी लिंक हटाने का आदेश दिया।
यह विवाद फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के फर्स्ट लुक पोस्टर से शुरू हुआ, जिसमें अभिनेता काशिफ इकबाल खान का लुक सलमान खान से मिलता-जुलता था। बाद में रिलीज हुए टीजर में अयान खान नाम का किरदार भी दिखाया गया, जिसे सलमान खान से प्रेरित माना जा रहा है।
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