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दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति पर लगाई रोक, करिश्मा कपूर को मिली बड़ी राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति को बेचने पर रोक लगाते हुए करिश्मा कपूर और उनके बच्चों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक बच्चों द्वारा दायर मामले का निपटारा नहीं होता, तब तक संपत्ति का लेन-देन नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही, प्रिया कपूर को वसीयत की प्रमाणिकता पर उठाए गए सवालों का समाधान करना होगा। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के आदेशों के बारे में।
 
दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति पर लगाई रोक, करिश्मा कपूर को मिली बड़ी राहत

दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला




नई दिल्ली, 30 अप्रैल। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर और उनके बच्चों समायरा तथा कियान को दिल्ली हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक करिश्मा के बच्चों द्वारा दायर मामले का समाधान नहीं होता, तब तक संजय कपूर की संपत्ति को बेचना संभव नहीं है।


कोर्ट ने यह भी कहा कि बैंक खातों के लेन-देन की जानकारी अदालत को प्रस्तुत करनी होगी, और इसकी जिम्मेदारी प्रिया कपूर पर होगी।


दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि प्रिया कपूर संजय कपूर की संपत्ति को नहीं बेच सकती हैं। उन्हें बच्चों द्वारा उठाए गए वसीयत के सवालों का समाधान करना होगा। जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि संपत्ति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए और इसे सुरक्षित रखना आवश्यक है।


कोर्ट ने संजय कपूर के बैंक खातों के संचालन पर रोक लगा दी है और उनके खातों को फ्रीज करने का आदेश भी दिया है। यदि ट्रायल के दौरान वसीयत जाली साबित होती है, तो यह समायरा और कियान के लिए अन्याय होगा।


कोर्ट ने यह भी कहा कि वसीयत की वास्तविकता का परीक्षण अब ट्रायल का विषय है, और इस दौरान वसीयत करने वाले (संजय कपूर) की संपत्ति को सुरक्षित रखना आवश्यक है। प्रिया कपूर को भारतीय कंपनियों के शेयरों को अलग करने, ट्रांसफर करने, गिरवी रखने और बदलने से भी रोका गया है।


संजय कपूर के विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है, जिसका मतलब है कि प्रिया कपूर संपत्ति के साथ क्रिप्टोकरेंसी को भी नहीं बेच सकेंगी।


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