दिल्ली कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को दी ज़मानत, जानें क्या हैं शर्तें?
दिल्ली कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को ज़मानत प्रदान की है। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक जेल में रखना, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है।
अपने आदेश में, कोर्ट ने चंद्रशेखर को ₹5 लाख का निजी बॉंड और समान राशि की ज़मानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं, जिनमें गवाहों से संपर्क न करना, जांच अधिकारी को अपना पता और मोबाइल नंबर देना, पासपोर्ट जमा करना और बिना अनुमति के देश छोड़ने पर रोक शामिल है।
यह मामला विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर पर ₹200 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। यह मामला 2021 में तब सामने आया जब सुकेश ने तिहाड़ जेल से एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया। आरोप है कि उसने ₹200 करोड़ की धोखाधड़ी की, और बाद में यह खुलासा हुआ कि उसने इन पैसों का इस्तेमाल कई नामी हस्तियों को महंगे उपहार देने के लिए किया। इस मामले में जैकलीन फर्नांडीज का नाम भी प्रमुखता से उभरा है, जिनके लिए सुकेश ने कई महंगे उपहार भेजे थे।
.png)