क्या स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मिलेगी राहत? बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई
बॉम्बे हाई कोर्ट में कुणाल कामरा की याचिका पर सुनवाई
मुंबई, 8 अप्रैल। स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कामरा को 16 अप्रैल तक सुरक्षा प्रदान की है और सभी सरकारी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एस.एम. मोदक की पीठ द्वारा की गई। हाई कोर्ट ने सरकारी पक्ष को 16 अप्रैल तक का समय दिया है, जब मामले की अगली सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान, कामरा के वकील ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल पर कोई गंभीर अपराध का मामला नहीं है। यह केवल स्टैंड-अप कॉमेडी है, जिसमें सभी प्रदर्शन स्क्रिप्टेड होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कामरा को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उन्होंने कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति मांगी।
कोर्ट ने इस मांग पर अगली सुनवाई में विचार करने का आश्वासन दिया।
पहले, हाई कोर्ट को कामरा की याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई करनी थी, लेकिन उनके अनुरोध पर इसे पहले सुनवाई के लिए लाया गया।
कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।
गौरतलब है कि मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। ये शिकायतें महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत खार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित की गई हैं।
मुंबई पुलिस के अनुसार, कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है।
इस मामले में, कुणाल कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं। खार पुलिस ने हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है और उनका बयान दर्ज किया है।
--समाचार स्रोत