क्या स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की एफआईआर रद्द होगी? जानें बॉम्बे हाई कोर्ट की सुनवाई के बारे में!
बॉम्बे हाई कोर्ट में कुणाल कामरा की याचिका पर सुनवाई
मुंबई, 7 अप्रैल। स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपनी एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होने वाली है।
न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एस.एम. मोदक की पीठ ने कामरा की याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है, खासकर जब उन्हें जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।
पहले, इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को निर्धारित थी, लेकिन कामरा के अनुरोध पर इसे आगे बढ़ाकर मंगलवार कर दिया गया।
कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का हवाला देते हुए एफआईआर रद्द करने की मांग की है।
गौरतलब है कि मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। ये शिकायतें महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत खार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित की गई हैं।
पुलिस के अनुसार, कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है।
कामरा को अब तक तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि कामरा ने उपमुख्यमंत्री शिंदे पर तंज करते हुए एक पैरोडी गाना गाया था।
युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध के तहत मामला दर्ज किया है।
कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत भी मामला चल रहा है।
खार पुलिस ने हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है और मामले से संबंधित अन्य व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।