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क्या राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला सुलझेगा? जानें कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ!

राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने अभिनेता की जमा राशि को ध्यान में रखते हुए उन्हें जेल भेजने की आवश्यकता नहीं समझी। वकील ने बताया कि 4.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। अदालत ने कहा कि यदि पूरा बकाया चुकाया जाता है, तो मामला समाप्त किया जा सकता है। अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। जानें पूरी कहानी!
 
क्या राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला सुलझेगा? जानें कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ!

दिल्ली हाईकोर्ट में राजपाल यादव का मामला


नई दिल्ली, 18 मार्च। चेक बाउंस के मामले में फंसे बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के दिन दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने यह माना कि अभिनेता ने पर्याप्त राशि जमा की है, लेकिन यह भी कहा कि यदि पूरा बकाया चुकता किया जाता है, तो मामला समाप्त किया जा सकता है।


सुनवाई के दौरान, राजपाल यादव के वकील ने अदालत को सूचित किया कि नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अब तक 4.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया जा रहा है।


इस पर अदालत ने कहा कि अभिनेता ने पर्याप्त धनराशि जमा की है, इसलिए उन्हें फिर से जेल भेजने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान, जज ने सीधे राजपाल यादव से पूछा कि क्या उन्होंने लोन लिया था, जिस पर अभिनेता ने स्वीकार किया कि हां, उन्होंने कर्ज लिया था।


अदालत ने कहा कि पहले भी कई अवसर दिए गए थे, लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया गया। राजपाल यादव ने बताया कि 2016 में उन्हें लगभग 10 करोड़ 40 लाख रुपये चुकाने के लिए कहा गया था और उन्होंने प्रयास भी किए थे। उन्होंने एक दोस्त की 28 करोड़ रुपये की संपत्ति के दस्तावेज भी अदालत में पेश किए थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका।


राजपाल यादव ने कहा, "मैंने पहले ही 2 करोड़ रुपये चुका दिए हैं, लेकिन दूसरी पार्टी की मंशा मुझे जेल भेजने की थी। जब मैं जेल चला गया, तो पैसे खत्म हो जाते हैं।"


उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में बताया कि इस प्रोजेक्ट में लगभग 22 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था, जिसमें से 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।


अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद कहा कि यह अंतिम अवसर है। कोर्ट ने कहा कि यदि राजपाल यादव पूरा बकाया चुकाते हैं, तो केस समाप्त किया जा सकता है। यदि वे कानूनी बहस जारी रखना चाहते हैं, तो मामला उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी.


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