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क्या बॉलीवुड के सितारे शाहरुख, अजय और टाइगर के लिए कानूनी संकट बढ़ रहा है?

बॉलीवुड के दिग्गज सितारे शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ कानूनी संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में पान मसाला और सरोगेट विज्ञापनों से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें महाराष्ट्र एफडीए द्वारा जारी शो-कॉज नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। केंद्र सरकार और सीसीपीए ने इस मामले में विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। जानें इस विवाद की पूरी कहानी और हाई कोर्ट के आगामी निर्णय का क्या असर होगा।
 

दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई का फैसला सुरक्षित

हैदराबाद, 08 सितंबर (वेब वार्ता)। पान मसाला और सरोगेट विज्ञापनों से जुड़े मामले में बॉलीवुड के प्रमुख सितारे शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ पर कानूनी दबाव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश बेंच ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफ़डीए) द्वारा अभिनेताओं को भेजे गए शो-कॉज नोटिस को रद्द करने की मांग को लेकर दायर की गई थी। मुख्य बहस इस बात पर केंद्रित रही कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई का अधिकार रखता है।


केंद्र और सीसीपीए का विरोध

सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका की स्वीकार्यता का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि कार्रवाई महाराष्ट्र एफडीए द्वारा की गई है, इसलिए यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिकाकर्ता कंपनी ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र एफडीए के नोटिसों के कारण उन्हें भारी और अपूरणीय नुकसान हो रहा है, और नियामक के पास इस प्रकार के विज्ञापनों पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है।


महाराष्ट्र में तंबाकू और पान मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध

यह विवाद महाराष्ट्र एफडीए द्वारा चलाए जा रहे एक व्यापक प्रवर्तन अभियान का हिस्सा है, जिसमें राज्य में प्रतिबंधित पान मसाला उत्पादों और उनके अप्रत्यक्ष प्रचार (सरोगेट एड) के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भेजे गए इन नोटिसों पर अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ ने जवाब प्रस्तुत कर दिए हैं। हाई कोर्ट के आगामी निर्णय से यह स्पष्ट होगा कि इस कानूनी लड़ाई की दिशा क्या होगी।


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