इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत: भारत छोड़ने के नोटिस पर लगी रोक
इमरान खान को मिली अंतरिम राहत
मुंबई, 27 अक्टूबर। बॉलीवुड के अभिनेता इमरान खान को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्राप्त हुई है। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए भारत छोड़ने के नोटिस के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसमें अभिनेता को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
हाईकोर्ट की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई तक इमरान के खिलाफ किसी भी कठोर कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया है।
इमरान ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से मामले की सुनवाई को अगले सप्ताह तक टालने का अनुरोध किया और तब तक इमरान के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने की अपील की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने नोटिस के कार्यान्वयन पर रोक जारी रखने का निर्णय लिया और अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया। इस दौरान अभिनेता को अंतरिम राहत प्राप्त रहेगी।
यह विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए एक विरोध प्रदर्शन में इमरान खान की भागीदारी से संबंधित है। अधिकारियों का आरोप है कि इमरान ने राजनीतिक प्रदर्शन में भाग लेकर विदेशी अधिनियम का उल्लंघन किया, जबकि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं।
हालांकि, इमरान ने अपनी याचिका में इस कार्रवाई को मनमाना बताया है। उनका कहना है कि उन्हें बिना किसी प्रारंभिक जांच या अपने पक्ष को रखने का मौका दिए महज 14 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया। उन्होंने इसे न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन उस स्थान पर हुआ था, जिसे प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं घोषित किया गया था। इमरान ने न तो किसी बैरिकेड को पार किया और न ही प्रदर्शन के दौरान किसी कानून का उल्लंघन किया।
इमरान ने अपनी याचिका में यह भी दावा किया कि वे प्रदर्शन स्थल से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी मीडिया के कुछ सदस्यों ने उन्हें घेर लिया और बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने आरोप लगाया था कि इमरान खान ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) स्टेटस होने के बावजूद राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जो विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।
फिलहाल, बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से अभिनेता को राहत मिली है। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।
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