दिशा सालियान की मौत का मामला: हाईकोर्ट ने जांच में देरी पर जताई नाराजगी
दिशा सालियान की मौत की जांच में नया मोड़
मुंबई, 24 मार्च। पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतिम जांच रिपोर्ट में देरी को लेकर सरकार और जांच एजेंसियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच एजेंसी को 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
कोर्ट ने यह भी पूछा कि फाइनल रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं पेश की गई। जब सरकारी पक्ष ने नए सबूतों की जांच का हवाला देते हुए समय मांगा, तो अदालत ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह से जांच को अनिश्चितकाल तक टाला जा सकता है?
इस मामले में दिशा के पिता, सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने मांग की है कि उनकी बेटी की मौत को आत्महत्या के बजाय हत्या का मामला माना जाए। उनका कहना है कि जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है और सच्चाई को उजागर करने के लिए नई जांच आवश्यक है।
कोर्ट में चल रही सुनवाई ने इस मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।
गौरतलब है कि दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में 14वीं मंजिल से गिरने के कारण हुई थी। उनकी मौत के कुछ दिन बाद, 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हुई थी। दिशा, सुशांत की पूर्व मैनेजर रह चुकी थीं, जिससे दोनों मामलों को एक साथ देखा गया। पुलिस ने दिशा की मौत को आत्महत्या करार दिया, यह कहते हुए कि वह कई कारणों से डिप्रेशन में थीं।
हालांकि, परिवार इस प्रारंभिक जांच से संतुष्ट नहीं था और लगातार सवाल उठाता रहा है।
सतीश सालियान ने याचिका में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या की गई। उन्होंने कहा कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए जांच सही तरीके से नहीं की गई।
याचिका में मुंबई पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने फोरेंसिक सबूतों और गवाहों के बयानों को नजरअंदाज करते हुए जल्दबाजी में इसे आत्महत्या का मामला मान लिया।
याचिका में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, हालांकि आदित्य ठाकरे ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।