सैफ अली खान पर चाकू से हमले के आरोपी की जमानत याचिका का विरोध
मुंबई पुलिस का विरोध
मुंबई पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका का विरोध किया है, जिसने इस साल जनवरी में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित आवास पर चाकू से हमला किया था। पुलिस का कहना है कि उनके पास आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत हैं, इसलिए उन्होंने अदालत से उसकी जमानत न देने की अपील की है।
पुलिस ने अदालत को बताया कि हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू और आरोपी से बरामद चाकू के टुकड़े एक ही हैं।
फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला
फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, पुलिस ने सत्र अदालत में अपने पहले के दावे को दोहराया कि हमले के दौरान अभिनेता की रीढ़ के पास लगे चाकू के टुकड़े और अपराध स्थल पर मिले चाकू के एक टुकड़े का मिलान आरोपी शरीफुल इस्लाम से बरामद हथियार से हुआ है।
पुलिस ने बृहस्पतिवार को अदालत में आरोपी की याचिका के लिखित जवाब में कहा कि ये तीन टुकड़े उसी चाकू के थे जिसका इस्तेमाल अभिनेता पर हमला करने के लिए किया गया था।
हमले का विवरण
16 जनवरी को, बांद्रा स्थित अपने 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में एक चोर ने चोरी के प्रयास के दौरान सैफ अली खान पर चाकू से कई वार किए थे।
54 वर्षीय अभिनेता ने हमले के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी के पास फंसे चाकू के टुकड़े को निकालने के लिए लीलावती अस्पताल में सर्जरी करवाई। उन्हें पांच दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
खान पर चाकू से हमला करने के आरोप में बांग्लादेशी नागरिक इस्लाम को दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया।
आरोपी की स्थिति
पुलिस ने अपने जवाब में बताया कि आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है।
अगर उसे जमानत मिल जाती है, तो संभावना है कि वह भारत से भाग जाएगा और मुकदमे के दौरान अदालत में पेश नहीं होगा। पुलिस ने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध बेहद गंभीर है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं।
वकील विपुल दुशिंग के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में आरोपी ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।