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दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान के विवादास्पद फिल्म टीजर को हटाने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान के विवादास्पद फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के टीजर को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि निर्माता 24 घंटे में लिंक नहीं हटाते हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। सलमान ने आरोप लगाया है कि फिल्म में उन्हें अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया है, जिससे उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने इस मामले में निर्माता के रवैये पर नाराजगी जताई और प्रतिष्ठा की रक्षा के महत्व पर भी जोर दिया।
 

दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त आदेश


दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान से संबंधित एक विवादास्पद फिल्म के टीजर को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' का टीजर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि फिल्म के निर्माता 24 घंटे के भीतर टीजर का लिंक नहीं हटाते हैं, तो एक्स (ट्विटर) और यूट्यूब जैसी कंपनियों को इसे हटाने के लिए आदेश दिए जाएंगे। यह मामला सलमान खान द्वारा दायर की गई याचिका से संबंधित है, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की सुरक्षा की मांग की थी.


छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप

सलमान खान ने आरोप लगाया है कि फिल्म में उन्हें अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया है, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को खतरा हो सकता है। अभिनेता ने अदालत से अनुरोध किया कि ऐसे कंटेंट पर रोक लगाई जाए, जो उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है। सलमान की याचिका में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की वर्षों में बनाई गई छवि को इस तरह के आरोपों से नुकसान पहुंचाया जा सकता है।


कोर्ट की नाराजगी

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने मामले की सुनवाई के दौरान फिल्म के निर्माता अमित जानी के व्यवहार पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि आरोपी लगातार अपनी सीमाएं पार कर रहा है और ऐसा आचरण कर रहा है जैसे वह कानून से ऊपर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी सामान्य नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है।


प्रतिष्ठा की रक्षा का महत्व

सुनवाई के दौरान अदालत ने किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि के महत्व पर भी चर्चा की। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपनी साख बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक बार छवि खराब होने पर उसे पुनः प्राप्त करना आसान नहीं होता। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करना आवश्यक है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।


टीजर हटाने की समय सीमा

हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को आदेश दिया है कि वे 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर मौजूद टीजर के सभी लिंक हटा दें। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो अदालत डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों को सीधे कार्रवाई के लिए निर्देशित कर सकती है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई और कोर्ट के अगले निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।