तमिलनाडु में नई फिल्मों के लिए छह शो की अनुमति: क्या है इसका महत्व?
तमिलनाडु सरकार का नया आदेश
चेन्नई, 3 नवंबर। तमिलनाडु की सरकार ने राज्य के सिनेमाघरों में नई रिलीज होने वाली तमिल फिल्मों के लिए एक सप्ताह तक प्रतिदिन छह शो आयोजित करने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया।
सरकार के आदेश के अनुसार, नई तमिल फिल्मों की रिलीज के दिन से एक सप्ताह तक, सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में हर दिन अधिकतम छह शो आयोजित किए जा सकेंगे। इन शो का समय सुबह 6 बजे से रात 2:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।
एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि तमिल फिल्म एक्टिव प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल और तमिलनाडु थिएटर एंड मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार के सामने कई मांगें रखी थीं, जिसमें नई तमिल फिल्मों के लिए प्रतिदिन छह शो की अनुमति देने का अनुरोध भी शामिल था।
पहले, तमिलनाडु सिनेमाज (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के तहत राज्य के सिनेमाघरों में प्रतिदिन चार शो आयोजित किए जाते थे। लेकिन वर्तमान सरकार के आने के बाद, नई रिलीज होने वाली तमिल फिल्मों के लिए एक सप्ताह तक रोजाना पांच शो की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, स्थानीय त्योहारों, सार्वजनिक छुट्टियों, शनिवार और रविवार को भी पांच शो आयोजित करने की छूट दी गई थी।
मुख्यमंत्री ने फिल्म उद्योग से जुड़े संगठनों की मांग पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। इसके बाद, तमिलनाडु सिनेमाज (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। नए आदेश के तहत, अब नई रिलीज होने वाली तमिल फिल्मों के लिए एक सप्ताह तक प्रतिदिन अधिकतम छह शो आयोजित किए जा सकेंगे।
इसके साथ ही, स्थानीय त्योहारों, सार्वजनिक छुट्टियों और शनिवार तथा रविवार को भी सिनेमाघरों में छह शो आयोजित करने की अनुमति दी गई है। इस निर्णय से राज्य के फिल्म प्रदर्शकों, निर्माताओं और वितरकों में खुशी का माहौल है। फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।