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क्या 'जेलर 2' की रिलीज पर लगी रोक? जानें रजनीकांत की नई फिल्म के बारे में

मद्रास हाई कोर्ट ने रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' की अवैध रिलीज पर रोक लगा दी है, जो 15 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी। प्रोडक्शन कंपनी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अवैध अपलोडिंग के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान का हवाला दिया। निर्माताओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिल्म हिंदी में रिलीज होगी, जिससे पहले की अटकलों पर विराम लगा। जानें इस फिल्म के बारे में और क्या है इसके हिंदी रिलीज का सच।
 

मद्रास हाई कोर्ट ने 'जेलर 2' की रिलीज पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। मद्रास हाई कोर्ट ने अभिनेता रजनीकांत की आगामी फिल्म 'जेलर 2' की अवैध रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह फिल्म 15 अक्टूबर को दर्शकों के सामने आने वाली थी।


फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है, जिसमें रजनीकांत, विजय सेतुपति, एस.जे. सूर्या और अन्य कलाकार शामिल हैं।


इस मामले में, प्रोडक्शन कंपनी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'जेलर 2' की अनधिकृत रिलीज को रोकने की मांग की। याचिका में कहा गया कि फिल्म रिलीज के महज 30 मिनट बाद ही इसे अवैध रूप से अपलोड कर दिया जाता है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होता है।


सुनवाई के बाद, जस्टिस पीबी. बालाजी ने फिल्म की अवैध रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया।


इससे पहले, यह चर्चा थी कि फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं होगी। लेकिन 12 अक्टूबर को निर्माताओं ने इस पर स्पष्टता दी।


फिल्म के पब्लिसिस्ट ने एक बयान जारी कर उन अटकलों का खंडन किया, जिसमें कहा गया था कि 'जेलर 2' हिंदी में रिलीज नहीं होगी। बयान में कहा गया कि फिल्म का हिंदी संस्करण 15 अक्टूबर को अन्य भाषाओं के साथ रिलीज किया जाएगा।


निर्माताओं ने यह भी बताया कि फिल्म का वितरण उत्तर भारत में पेन मरुधर एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाएगा। हिंदी में थिएटर रिलीज के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि वे इस स्पष्टीकरण का ध्यान रखें और किसी भी अपुष्ट जानकारी का प्रसार न करें।


'जेलर 2' 2023 की हिट फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है, जिसमें रजनीकांत एक बार फिर रिटायर्ड जेलर टाइगर मुथुवेल पांडियन की भूमिका में नजर आएंगे, जो एक नए खतरनाक संघर्ष में फंस जाते हैं।