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Actor Darshan: मर्डर केस के आरोपी एक्टर दर्शन को राहत नहीं, कोर्ट ने 18 जुलाई तक बढ़ाई कस्टडी

बेंगलुरु की एक अदालत ने हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, उनके दोस्त पवित्र गौड़ा और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को अभिनेता और अन्य आरोपियों की हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी।
 

बेंगलुरु की एक अदालत ने हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, उनके दोस्त पवित्र गौड़ा और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को अभिनेता और अन्य आरोपियों की हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी। दर्शन रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपी हैं.

मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए सभी आरोपी
हत्या मामले में दर्शन और पवित्रा सहित सभी 17 आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज समाप्त होने के बाद, उन सभी को बेंगलुरु और तुमकुरु जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां वे बंद हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अभिनेता के प्रशंसक 33 वर्षीय रेणुकास्वामी ने पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे दर्शन नाराज हो गए और उनकी हत्या कर दी। उसका शव 9 जून को सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट से सटे बरसाती नाले के पास मिला था।

रेणुकास्वामी को बहाने से बुलाया गया था
आरोपियों में से एक, राघवेंद्र, जो चित्रदुर्ग में दर्शन के फैन क्लब का हिस्सा है, ने आरआर नगर में एक शेड में जाने के बहाने रेणुकास्वामी को बुलाया। आरोपी ने दिखावा किया कि अभिनेता दर्शन उससे मिलना चाहते थे और इस शेड में उन्हें कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई.

पवित्रा पर आरोपियों को भड़काने का आरोप
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, चित्रदुर्ग के रहने वाले रेणुकास्वामी की मौत कई चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी नंबर एक पवित्र गौड़ा रेणुकास्वामी की हत्या का 'प्रमुख कारण' था। यह भी दावा किया गया है कि जांच से साबित हुआ है कि उसने अन्य आरोपियों को उकसाया, उनके साथ साजिश रची और अपराध में शामिल हुआ.