रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के बैंक लेनदेन पर रोक हटाई गई
विशेष अदालत का महत्वपूर्ण निर्णय
मुंबई की एक विशेष अदालत ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण मादक पदार्थ मामले में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के बैंक खातों से लेनदेन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है।
एनसीबी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच के दौरान दोनों के खातों पर लेनदेन पर रोक लगा दी थी।
रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के वकील अयाज खान ने अदालत में दलील दी कि एनसीबी ने स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 68एफ के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।
अभियोजन पक्ष का विरोध
अभियोजन पक्ष ने चक्रवर्ती के कथित बयानों का हवाला देते हुए उन्हें मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में रहने वाले एक सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य बताया और याचिका का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि खाते के लेनदेन पर रोक लगाना जांच अधिकारी द्वारा की गई एक आवश्यक कार्रवाई थी।
हालांकि, विशेष एनडीपीएस अदालत के न्यायाधीश यू सी देशमुख ने शनिवार को कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ(2) के तहत, संपत्ति के लेनदेन पर रोक लगाने या जब्त करने के आदेश की पुष्टि 30 दिनों के भीतर एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।
अदालत का आदेश
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसी कोई पुष्टि नहीं की जाती है, तो आदेश कानूनी रूप से अमान्य हो जाता है।
विशेष अदालत ने बैंक खातों के लेनदेन पर लगी रोक को तुरंत हटाने का निर्देश दिया और दोनों को आरबीआई के नियमों और विनियमों के अनुसार अपने खातों का संचालन करने की अनुमति दी।
सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद से एनसीबी बॉलीवुड और टेलीविजन उद्योग में मादक पदार्थ के उपयोग की जांच कर रही है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (34) 14 जून, 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे।