भुवन बाम की पर्सनैलिटी राइट्स पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई: क्या हैं मामले की खास बातें?
भुवन बाम का पर्सनैलिटी राइट्स मामला
मुंबई, 13 जनवरी। यूट्यूबर और अभिनेता भुवन बाम, जो अपने शो 'ताजा खबर' के लिए जाने जाते हैं, वर्तमान में पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में चर्चा में हैं। इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई।
भुवन ने अदालत में शिकायत की है कि उनकी कई तस्वीरें और वीडियो बिना उनकी अनुमति के सोशल मीडिया पर साझा की गई हैं। इनमें कुछ वीडियो ऐसे भी हैं, जिनमें उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
भुवन बाम ने अपनी पहचान और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीरें और वीडियो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति के अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें और उनके प्रशंसकों को मानसिक और वित्तीय नुकसान हो सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट की जज ज्योति सिंह ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि पहले दिन, पर्सनैलिटी राइट्स पर कोई निर्णय लेना मुश्किल है। उन्होंने कहा, "मैं केवल अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा प्रदान कर सकती हूं।"
कोर्ट ने भुवन बाम की बिना अनुमति के अपलोड की गई तस्वीरें हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही, मामले में स्थानीय कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे और विस्तृत दिशा-निर्देश तब स्पष्ट होंगे जब पूरा आदेश अपलोड किया जाएगा। अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डीपफेक तकनीक के बढ़ते उपयोग ने सेलिब्रिटीज के लिए समस्याएं खड़ी कर दी हैं। भुवन ने पहले ही अपने प्रशंसकों को चेतावनी दी थी कि वे किसी भी संदिग्ध सलाह या वीडियो पर भरोसा न करें। उन्होंने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले भी कई हस्तियों की पहचान की सुरक्षा के लिए आदेश दिए हैं, जिनमें आर माधवन, एनटीआर जूनियर, सलमान खान, पवन कल्याण, सुनील गावस्कर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर और नागार्जुन जैसे नाम शामिल हैं।