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दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागा चैतन्य के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तेलुगु अभिनेता नागा चैतन्य के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने अश्लील सामग्री और एआई-जनित आपत्तिजनक छवियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने तीसरे पक्षों को अभिनेता की अनुमति के बिना उनके नाम, छवि या आवाज का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया है। यह आदेश अभिनेता की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और इससे पहले कई अन्य हस्तियों ने भी अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख किया था।
 

दिल्ली उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तेलुगु फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध अभिनेता अक्कीनेनी नागा चैतन्य के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अभिनेता की सहमति के बिना इंटरनेट पर प्रसारित अश्लील सामग्री और एआई-जनित आपत्तिजनक छवियों और वीडियो पर तुरंत रोक लगाई जाए। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए तीसरे पक्षों को अभिनेता की अनुमति के बिना उनके नाम, छवि या आवाज का व्यावसायिक उपयोग करने से भी प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही, ऑनलाइन प्लेटफार्मों को ऐसी सभी आपत्तिजनक सामग्री हटाने का आदेश दिया गया है.


अभिनेता की प्रतिष्ठा को नुकसान

चैतन्य के वकील ने बताया कि कई वेबसाइटें अभिनेता के नाम का उपयोग कर अश्लील वीडियो सामग्री प्रसारित कर रही हैं, जिससे उनकी छवि को गंभीर नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ पक्ष अभिनेता की तस्वीरों वाले सामान बेच रहे हैं, और यूट्यूब चैनल उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करते हुए मानहानिकारक सामग्री प्रसारित कर रहे हैं.


अदालत का आदेश

न्यायाधीश ने 29 मई के अंतरिम आदेश में कहा कि नागा चैतन्य भारतीय फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता हैं और उन्हें अपने नाम, छवि और आवाज के अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा का अधिकार है। अदालत ने कहा कि इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री अभिनेता की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है और इससे जनता में गलत संदेश फैल सकता है.


अन्य हस्तियों का उदाहरण

ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और सलमान खान जैसी कई अन्य हस्तियों ने भी अपनी निजता और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। हाल ही में, उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ नेता शशि थरूर, क्रिकेटर गौतम गंभीर और बॉलीवुड कलाकारों के व्यक्तित्व अधिकारों की भी रक्षा की थी.