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सलमान खान को पान मसाला मामले में मिली राहत, हाईकोर्ट ने रोका जमानती वारंट

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को पान मसाला विज्ञापन विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी है, जिससे उन्हें 13 अप्रैल को उपभोक्ता आयोग के सामने पेश होने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला योगेंद्र सिंह बडियाल द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है, जिसमें सलमान पर misleading विज्ञापन चलाने का आरोप लगाया गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के फैसले के पीछे की कहानी।
 

सलमान खान को मिली बड़ी राहत




जयपुर, 7 अप्रैल। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को पान मसाला विज्ञापन विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग-II द्वारा उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी है।


जस्टिस अनूप सिंघी की बेंच ने सलमान खान और अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया।


इस फैसले के बाद सलमान खान को अब 13 अप्रैल को उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। पहले यह तारीख अंतिम अवसर के रूप में निर्धारित की गई थी, और अनुपस्थिति की स्थिति में गिरफ्तारी वारंट जारी होने की संभावना थी।


यह मामला योगेंद्र सिंह बडियाल द्वारा दायर शिकायत से संबंधित है, जिसमें उन्होंने राजश्री पान मसाला और सलमान खान पर misleading विज्ञापन चलाने का आरोप लगाया है। इन उत्पादों का प्रचार 'केसर-युक्त इलायची' और 'केसर-युक्त पान मसाला' के रूप में किया गया था।


उपभोक्ता आयोग ने 6 जनवरी 2026 को इन विज्ञापनों पर अंतरिम रोक लगाई थी, लेकिन 9 जनवरी को जयपुर और कोटा जैसे कई शहरों में होर्डिंग्स दिखाई दिए, जिसे आयोग ने अपने आदेश का उल्लंघन माना।


आयोग ने यह भी कहा कि किसी मशहूर हस्ती का होना यह नहीं दर्शाता कि वह कानून से ऊपर है। बार-बार पेश न होने से न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास कमजोर होता है।


सलमान खान के खिलाफ चार बार जमानती वारंट जारी किए गए, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा सका। हाल की सुनवाई में आयोग ने नाराजगी व्यक्त की और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।


सलमान खान की ओर से सीनियर एडवोकेट आर.पी. सिंह, जी.एस. बाफना, दिवेश शर्मा, वरुण सिंह और शिवांग्शु नवल ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं।