बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनीता आडवाणी की याचिका को किया खारिज, जानें क्या है मामला
अनीता आडवाणी को मिली कोर्ट से निराशा
मुंबई, 1 अप्रैल। अभिनेत्री अनीता आडवाणी को बॉम्बे हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को कानूनी मान्यता देने की मांग की थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनीता आडवाणी की अपील को अस्वीकार करते हुए कहा कि उनका रिश्ता शादी के योग्य नहीं है।
कोर्ट ने डिंडोशी सेशन कोर्ट के पूर्व निर्णय को बरकरार रखा है। यह मामला राजेश खन्ना के 2012 में निधन के बाद से ही विवादों में रहा है, जिसमें उनके परिवार और अनीता आडवाणी के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। जस्टिस शर्मिला देशमुख की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट रूप से कहा, “फर्स्ट अपील डिसमिस्ड,” यानी अपील खारिज की जाती है।
हालांकि, इस मामले में विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। सुनवाई के दौरान डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार के वकील ने भी अपनी बातें रखीं। अनीता आडवाणी का कहना है कि वह राजेश खन्ना के साथ लंबे समय तक रिश्ते में थीं और इसे शादी जैसा मानती हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अभिनेता की मृत्यु के बाद उन्हें उनके बंगले ‘आशीर्वाद’ से बाहर कर दिया गया।
अनीता ने राजेश खन्ना की संपत्ति में हिस्सेदारी की भी मांग की थी। इसके अलावा, उन्होंने अक्षय कुमार, डिंपल कपाड़िया और ट्विंकल खन्ना के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज कराया था। लेकिन 2015 में कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अनीता आडवाणी और राजेश खन्ना का रिश्ता शादी जैसा नहीं था, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस आशीर्वाद बंगले को लेकर विवाद हुआ था, उसे काफी पहले ही बेच दिया गया था। राजेश खन्ना ने अपने अंतिम दिन इसी बंगले में बिताए थे।