नोरा फतेही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार? जानें पूरी कहानी!
नोरा फतेही की अनुपस्थिति पर अदालत की नाराजगी
बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा नोरा फतेही को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फटकार लगाई है। उन्हें 2 नवंबर 2026 को गवाह के रूप में अदालत में पेश होना था, लेकिन समन जारी होने के बावजूद वह नहीं आईं। इस पर अदालत ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उनका यह व्यवहार उचित नहीं है और उन्हें कोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया कि नोरा को समन भेजा गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वह अदालत में उपस्थित होंगी या नहीं। इस बीच, नोरा के वकील ने उनकी पेशी से छूट की मांग करते हुए आवेदन दिया।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी और नया समन
नोरा के वकील द्वारा पेशी से छूट की मांग पर अदालत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जज गगनदीप सिंह ने कहा, "वह एक गवाह हैं और उन्हें अदालत में उपस्थित होना चाहिए था। उनका यह व्यवहार ठीक नहीं है। अदालत को हल्के में न लें।" अदालत ने स्पष्ट किया कि समन जारी होने के बाद गवाह का अदालत में उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके बाद जज ने नोरा फतेही के खिलाफ नया समन जारी करने का आदेश दिया।
6 नवंबर को पेश होने का आदेश
कोर्ट ने नोरा फतेही को नया समन जारी करते हुए 6 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। इस दिन उन्हें मामले में गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज कराना होगा। यह मामला सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है, जिसमें नोरा का नाम भी सामने आया था। अब अदालत के नए आदेश के बाद, नोरा को 6 नवंबर को पेश होना अनिवार्य है। इस मामले में कोर्ट की सख्त टिप्पणी और नोरा की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है।