दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर 'काला हिरण' की रिलीज पर नहीं लगाई रोक!
दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' की रिलीज पर फिलहाल कोई अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की है। इस निर्णय के बाद, फिल्म के निर्माता अमित जानी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत के लिए कोई भी स्टार या ग्लैमर मायने नहीं रखता।
सलमान खान ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया है कि फिल्म में उनकी पहचान और छवि का बिना अनुमति उपयोग किया गया है, जो उनके पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन है। अभिनेता ने अदालत से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी।
हालांकि, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई तक स्थगित कर दी। इसका अर्थ है कि फिलहाल फिल्म की रिलीज पर कोई न्यायिक रोक नहीं है।
अदालती कार्यवाही के बाद, फिल्म के निर्माता अमित जानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने कहा कि सलमान खान को आज भी दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और फिल्म पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत किसी व्यक्ति की स्टारडम या ग्लैमर के आधार पर निर्णय नहीं करती।
अमित जानी ने अपने पोस्ट में यह भी दावा किया कि 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' को विश्वभर में एक साथ 8,000 सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि "खुद को बॉलीवुड का गॉडफादर कहने से 'काला हिरण' नहीं रुकेगा।"
अब सभी की नजर 6 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेगी। अदालत के अगले आदेश के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि फिल्म की रिलीज और सलमान खान की याचिका पर आगे क्या निर्णय लिया जाएगा।