दिल्ली हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर और बच्चों को दी बड़ी राहत, संजय कपूर की संपत्ति पर लगी रोक
संजय कपूर की संपत्ति पर रोक
नई दिल्ली, 30 अप्रैल। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर और उनके बच्चों समायरा तथा कियान को दिल्ली हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक करिश्मा के बच्चों द्वारा दायर मामले का समाधान नहीं होता, तब तक संजय कपूर की संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता।
अदालत ने यह भी कहा कि बैंक खातों के लेन-देन की जानकारी अदालत को प्रस्तुत करनी होगी, और इसकी जिम्मेदारी प्रिया कपूर पर होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि प्रिया कपूर संजय कपूर की संपत्ति को नहीं बेच सकती हैं। उन्हें बच्चों द्वारा उठाए गए वसीयत की प्रमाणिकता के सवालों का समाधान करना होगा। अब प्रिया कपूर किसी भी संपत्ति को न तो बेच सकती हैं और न ही ट्रांसफर कर सकती हैं। जस्टिस ज्योति सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा, "संपत्ति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसे सुरक्षित रखना आवश्यक है।"
अदालत ने संजय कपूर के बैंक खातों के संचालन पर रोक लगा दी है और उनके खातों को फ्रीज करने का आदेश भी दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि ट्रायल के दौरान वसीयत जाली साबित होती है, तो यह समायरा और कियान के लिए अन्याय होगा। अदालत ने यह भी कहा कि करिश्मा कपूर और संजय कपूर की मां ने संजय की छोड़ी हुई वसीयत की वैधता पर संदेह जताया है, और इसलिए इन संदेहों को दूर करने की जिम्मेदारी प्रिया कपूर की है।
अदालत ने यह भी कहा कि वसीयत की वास्तविकता अब ट्रायल का विषय है, और इस बीच वसीयत करने वाले (संजय कपूर) की संपत्ति को सुरक्षित रखना आवश्यक है। प्रिया कपूर को भारतीय कंपनियों की इक्विटी या शेयरहोल्डिंग को अलग करने, ट्रांसफर करने, गिरवी रखने और बदलने से भी रोका गया है।
अदालत ने संजय कपूर के बैंक खातों पर निगरानी रखने की बात भी कही है। इसके अलावा, संजय कपूर के विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टो करेंसी के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है, जिसका मतलब है कि प्रिया संपत्ति के साथ क्रिप्टो करेंसी को भी नहीं बेच पाएंगी।