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दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त आदेश: सलमान खान पर आधारित फिल्म के टीजर को हटाने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान पर आधारित फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के टीजर को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने निर्माता अमित जानी के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए उन्हें फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान, सलमान खान के वकील ने कहा कि फिल्म में अभिनेता की पहचान का स्पष्ट रूप से उपयोग किया गया है, जबकि अमित जानी के वकील ने इसे व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन नहीं मानने का तर्क दिया। जानें इस विवाद की पूरी कहानी और अदालत के आदेश के पीछे की वजह।
 

दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा रुख




नई दिल्ली, 27 जुलाई। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान और फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के बीच चल रहे विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि फिल्म से जुड़े सभी लिंक, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और यूट्यूब पर मौजूद हैं, उन्हें हटाया जाए। इसके साथ ही, फिल्म के निर्माता अमित जानी के व्यवहार पर भी अदालत ने नाराजगी जताई और उन्हें कड़ी फटकार लगाई।


सुनवाई के दौरान, अदालत ने अमित जानी के वकील से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सुनवाई में कोई आदेश न होने के कारण आपको हिम्मत मिली है। कोर्ट ने कहा, "आपको लगता है कि आप कानून से ऊपर हैं। आप दिन-ब-दिन और भी बदतर होते जा रहे हैं।"


अदालत ने फिल्म के प्रमोशनल सामग्री को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की।


अमित जानी के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि केवल फिल्म का टीजर जारी किया गया है और इससे किसी के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक टीजर है। इसमें सलमान खान का नाम नहीं लिया गया है।"


हालांकि, सलमान खान के वकील ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भले ही नाम का उल्लेख न किया गया हो, लेकिन अभिनेता की पहचान और छवि का स्पष्ट रूप से उपयोग किया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि सलमान खान के खिलाफ दर्ज चार मामलों में से तीन में उन्हें बरी किया जा चुका है।


सुनवाई के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स और यूट्यूब पर फिल्म के टीजर और उससे जुड़े लिंक हटाने का आदेश दिया।


यह विवाद फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के पहले लुक पोस्टर से शुरू हुआ, जिसमें अभिनेता काशिफ इकबाल खान का लुक सलमान खान से मिलता-जुलता था।