दिल्ली हाई कोर्ट का संजय कपूर की संपत्ति पर महत्वपूर्ण आदेश
संजय कपूर की विरासत पर कोर्ट का निर्णय
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, करिश्मा कपूर के बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए उनकी सौतेली माँ, प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्तियों से दूर रहने का निर्देश दिया गया है।
प्रिया कपूर के लिए संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रिया कपूर दिवंगत संजय कपूर की किसी भी संपत्ति को न तो बेच सकती हैं और न ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरित कर सकती हैं।
संपत्तियों की सुरक्षा
आदेश के अनुसार, जब तक इस कानूनी विवाद का अंतिम समाधान नहीं निकल जाता, तब तक सभी संपत्तियों की स्थिति को सुरक्षित रखा जाएगा।
वसीयत पर उठे सवाल
करिश्मा कपूर और संजय कपूर की माँ ने कोर्ट में वसीयत की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि अब यह प्रिया कपूर की जिम्मेदारी है कि वह इन कानूनी शंकाओं का उचित उत्तर दें।
करिश्मा कपूर के बच्चों का संपत्ति में हिस्सा
करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिवंगत व्यवसायी संजय कपूर की संपत्ति में अपने हिस्से की मांग की है।
कोर्ट का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर को किसी भी संपत्ति को बेचने या किसी और के नाम करने से रोक दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक इस मामले पर फ़ैसला नहीं आ जाता, तब तक सभी संपत्तियों को सुरक्षित रखा जाए।
विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टो संपत्तियों पर रोक
कोर्ट ने केवल भौतिक संपत्तियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वित्तीय लेन-देन पर भी सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने संजय कपूर के विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स के संचालन पर तत्काल रोक लगा दी है।
संदिग्ध परिस्थितियाँ
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई "संदिग्ध परिस्थितियाँ" मौजूद प्रतीत होती हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब यह जिम्मेदारी प्रिया कपूर की होगी कि वह इन शंकाओं को दूर करें।