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क्या है रेणुकास्वामी हत्याकांड में सरकारी गवाह प्रदोष का बयान? जानें पूरी कहानी!

बेंगलुरु में रेणुकास्वामी हत्या मामले में सरकारी गवाह प्रदोष सोमवार को कोर्ट में अपना बयान दर्ज करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच उनकी गवाही में हत्या से पहले और बाद की घटनाओं की जानकारी मिलने की उम्मीद है। प्रदोष को पहले आरोपी नंबर 14 के रूप में नामित किया गया था, लेकिन अब वह सरकारी गवाह बन गए हैं। जानें इस संवेदनशील मामले की पूरी कहानी और प्रदोष की सुरक्षा के इंतजामों के बारे में।
 

बेंगलुरु में प्रदोष का बयान

बेंगलुरु, 28 सितंबर। रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने प्रदोष सोमवार को बेंगलुरु की 59वीं सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में अपना बयान पेश करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच उनका बयान दर्ज किया जाएगा।


कोर्ट में प्रदोष का विस्तृत बयान अगले एक से दो दिनों में दर्ज होने की संभावना है। उनकी गवाही में हत्या से पहले और बाद की घटनाओं की जानकारी मिलने की उम्मीद है।


मामले की संवेदनशीलता और प्रदोष को दर्शन के प्रशंसकों से मिल रही कथित धमकियों को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।


सेंट्रल डीसीपी जोन ने प्रदोष की सुरक्षा के लिए एक एसीपी, तीन पुलिस इंस्पेक्टर, आठ सब-इंस्पेक्टर और 40 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। वर्तमान में, प्रदोष बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद हैं और उन्हें कमाक्षीपाल्या पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट लाया जाएगा। जेल प्रशासन के अधिकारी भी उनके साथ रहेंगे।


प्रदोष को इस मामले में पहले आरोपी नंबर 14 के रूप में नामित किया गया था। बाद में, उन्होंने कोर्ट में 11 पन्नों की अर्जी दाखिल कर सरकारी गवाह बनने और अन्य आरोपियों के खिलाफ बयान देने की अनुमति मांगी थी।


कोर्ट ने उनकी अर्जी को मंजूर कर लिया था, लेकिन दर्शन के वकील ने इस फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई नहीं की।


सरकारी गवाह के रूप में प्रदोष से हत्या और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। ट्रायल कोर्ट उनका बयान रिकॉर्ड करेगी, लेकिन उनका क्रॉस-एग्जामिनेशन अभी नहीं होगा।


कोर्ट ने यह तय किया है कि प्रदोष का क्रॉस-एग्जामिनेशन बाद में किया जाएगा, जब पहले मामले के मुख्य गवाह का क्रॉस-एग्जामिनेशन पूरा हो जाएगा।


पुलिस ने कोर्ट को प्रदोष की जान को कथित खतरे के बारे में भी जानकारी दी है। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उन्हें जेल से कोर्ट लाने और सुनवाई के बाद वापस ले जाने के दौरान पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसी कारण कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है।


रेणुकास्वामी हत्याकांड जून 2024 का मामला है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 35 वर्षीय रेणुकास्वामी, जो अभिनेता दर्शन के प्रशंसक थे, का कथित तौर पर अपहरण किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और फिर उनकी हत्या कर दी गई। बाद में उनका शव बेंगलुरु के कमाक्षीपाल्या क्षेत्र में मिला था.