क्या है कुणाल कामरा के खिलाफ विवाद? बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी राहत!
कुणाल कामरा को मिली राहत
मुंबई, 25 अप्रैल। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणियों के मामले में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाई कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि कामरा के खिलाफ उनके 'गद्दार' टिप्पणी के संदर्भ में दर्ज एफआईआर में उन्हें गिरफ्तार न किया जाए।
इसके अलावा, कोर्ट ने मुंबई पुलिस को चेन्नई में कामरा से पूछताछ करने की अनुमति भी दी है। अब मुंबई पुलिस स्थानीय पुलिस की मदद से चेन्नई जाकर कामरा का बयान दर्ज करेगी।
जस्टिस सारंग कोतवाल और एसएम मोदक की बेंच ने यह आदेश सुनाया। बेंच ने स्पष्ट किया कि खार में दर्ज मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जबकि जांच जारी रह सकती है। जांच एजेंसी कामरा का बयान चेन्नई में स्थानीय पुलिस की सहायता से ले सकती है।
इससे पहले, 8 अप्रैल को कामरा ने एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने उन्हें 16 अप्रैल तक सुरक्षा प्रदान की और सभी सरकारी पक्षों से नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
ज्ञात हो कि मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। ये शिकायतें महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं। इन एफआईआर को बुलढाना, नासिक और ठाणे जिलों से दर्ज किया गया था और अब इनकी जांच खार पुलिस द्वारा की जा रही है।
मुंबई पुलिस के अनुसार, कामरा पर आरोप है कि उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। खार पुलिस ने हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है और उनका बयान दर्ज किया है।