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क्या रणवीर सिंह की मिमिक्री विवाद में मिलेगी राहत? कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई जारी

कांतारा मिमिक्री विवाद में अभिनेता रणवीर सिंह की याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। रणवीर ने दैवीय पात्र के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर शिकायतें खारिज करने की मांग की है। कोर्ट ने उनके व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। इस विवाद के बीच रणवीर ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी। जानें इस मामले का आगे क्या होगा।
 

कांतारा मिमिक्री विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई


नई दिल्ली, 24 मार्च। अभिनेता रणवीर सिंह की याचिका पर मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में कांतारा मिमिक्री विवाद की सुनवाई हुई।


रणवीर ने अपनी याचिका में फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' में एक दैवीय पात्र के बारे में की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ दर्ज शिकायत और एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आपत्तियों के दर्ज होने में हुई देरी पर सवाल उठाया और कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।


कोर्ट ने यह भी कहा कि रणवीर सिंह का व्यवहार उचित नहीं था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत उनकी माफी स्वीकार करने के लिए तैयार है। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।


सुनवाई के दौरान, जस्टिस नागप्रसन्ना ने दोनों पक्षों की बातों को सुना और कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को बोलते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनके शब्दों का व्यापक प्रभाव होता है।


गौरतलब है कि पिछले साल गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान रणवीर ने ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' फिल्म में दैव के किरदार की मिमिक्री की थी, जिसके बाद उनके इस कृत्य का विरोध हुआ।


कुछ धार्मिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने इसे भगवान पंजुरली का अपमान मानते हुए कर्नाटक में कई जगहों पर शिकायतें दर्ज कराई थीं। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि रणवीर ने हिंदू देवता और स्थानीय आस्था को ठेस पहुंचाई है। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की। रणवीर ने इन एफआईआर को खारिज करने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की।


इस विवाद के बीच, रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी।