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इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत, भारत छोड़ने का नोटिस रोका गया!

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है, जहां अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए भारत छोड़ने के नोटिस पर रोक लगा दी है। इस नोटिस में इमरान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक इमरान के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह विवाद इमरान के एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से जुड़ा है, जिसमें अधिकारियों ने उन पर विदेशी अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।
 

बॉम्बे हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

मुंबई, 27 अक्टूबर। बॉलीवुड के अभिनेता इमरान खान को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए भारत छोड़ने के नोटिस पर रोक लगा दी है, जिसमें अभिनेता को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था.


अगली सुनवाई तक राहत

हाईकोर्ट की बेंच ने निर्देश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई तक इमरान के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी.


केंद्र सरकार की अपील

इमरान ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से मामले की सुनवाई को अगले सप्ताह तक टालने का अनुरोध किया, साथ ही इमरान के खिलाफ किसी दंडात्मक कार्रवाई को रोकने की भी अपील की.


विरोध प्रदर्शन का विवाद

यह विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए एक विरोध प्रदर्शन में इमरान के शामिल होने से जुड़ा है। अधिकारियों का आरोप है कि इमरान ने भारतीय नागरिक नहीं होने के बावजूद राजनीतिक प्रदर्शन में भाग लेकर विदेशी अधिनियम का उल्लंघन किया.


इमरान का पक्ष

इमरान ने अपनी याचिका में इस कार्रवाई को मनमाना बताया है। उनका कहना है कि बिना किसी प्रारंभिक जांच या कारण बताओ नोटिस के उन्हें महज 14 दिनों में भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया, जो न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है.


अगली सुनवाई की तारीख

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नोटिस के अमल पर रोक जारी रखने का निर्णय लिया और अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया है. इस बीच, इमरान को अंतरिम राहत प्राप्त है.