Arijit Singh की आवाज का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे AI प्लेटफॉर्म्स, बॉम्बे हाई कोर्ट से सिंगर को मिली राहत
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सिंगर अरिजीत सिंह अपनी सुरीली आवाज के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। दुख भरे गाने हों या खुशी से भरे गाने, अरिजीत हर तरह के गानों में अपनी आवाज को अनुकूल बनाने का हुनर रखते हैं। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में उनकी आवाज का भी दुरुपयोग हो रहा है। इस मामले में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अरिजीत सिंह को राहत देते हुए कहा है कि एआई टूल्स किसी सेलिब्रिटी की सहमति के बिना उसकी आवाज या तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता है, तो यह उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है।
अरिजीत ने दायर की थी याचिका
दरअसल, अरिजीत सिंह ने याचिका दायर कर दावा किया था कि एआई प्लेटफॉर्म उनकी आवाज, तौर-तरीके और अन्य चीजों की नकल करता है और उनकी आवाज में वॉयस रिकॉर्डिंग करता है। इसमें एडिटिंग की जाती है, जो AI टूल्स की मदद से ही की जाती है। 26 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आरआई चागला ने अपने अंतरिम आदेश में आठ ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को अरिजीत सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोक दिया. उन्होंने ऐसे सभी कंटेंट और वॉयस टूल्स को हटाने का भी निर्देश दिया।
नहीं किया कोई ब्रांड एंडोर्समेंट
अरिजीत के वकील हिरेन कामोद ने कहा कि गायक ने लंबे समय से किसी भी तरह का ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं किया है। अदालत इस बात पर भी सहमत हुई कि गायक को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा, "अदालत को परेशान करने वाली बात यह है कि अनधिकृत एआई सामग्री द्वारा मशहूर हस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है।"